छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बालको की अपील खारिज की

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*बालको टाउनशिप को बिजली आपूर्ति पर नहीं मिलेगा GST ITC का लाभ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट*

रायपुर। बालको द्वारा अपनी टाउनशिप में की जा रही बिजली की आपूर्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड लाभ दिये जाने को लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर में की गई अपील को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) की अपील खारिज करते हुए कहा है कि कर्मचारियों की टाउनशिप को सप्लाई की गई बिजली पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं मिलेगा। अदालत ने माना कि टाउनशिप को बिजली देना “व्यवसाय के क्रम या उसके संवर्धन” में नहीं आता, बल्कि यह एक कल्याणकारी सुविधा है। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CGST नियमों में किए गए संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इस फैसले से यह सिद्ध होता है कि कंपनियां गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों से दी गई सेवाओं पर ITC का दावा नहीं कर सकतीं।