शराब घोटाला मामले में ईडी ने सोने के आभूषण व बुलियन सहित 5.39 करोड़ किया जप्त
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रायपुर। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कारोबारियों और सीए के यहां छापेमारी कर अब तक सोने के आभूषण व बुलियन सहित 5.39 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी ने दावा किया है कि घोटाले से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं।
ईडी ने जारी अपने प्रेस नोट में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने 30 अप्रैल 2026 को, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत एक साथ तलाशी अभियान चलाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग/भिलाई और बिलासपुर जि़लों में कुल 13 जगहों पर तलाशी ली गई। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वे शराब व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कारोबारियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं से जुड़ी थीं; इन पर शक है कि इन्होंने उक्त घोटाले से पैदा हुई अपराध की कमाई को हासिल किया, उसका लेन-देन किया, उसे छिपाने के लिए अलग-अलग खातों में घुमाया (बहुस्तरीय), या उसे छिपाकर रखा।
तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक नकदी और कीमती सामान ज़ब्त किया गया। 53 लाख रुपये की नकदी और लगभग 3.234 किलोग्राम वज़नी सोने के आभूषण/बुलियन (अनुमानित कीमत 4.86 करोड़ रुपये) ज़ब्त किए गए, जिससे कुल ज़ब्ती लगभग 5.39 करोड़ रुपये हो गई। इसके अलावा, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण/डेटा भी बरामद किए गए, जिनका अभी विश्लेषण किया जा रहा है।
ईडी, रायपुर के आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई मूल प्राथमिकी के आधार पर, पीएमएलए, 2002 के तहत छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जाँच कर रहा है। जाँच से एक सुनियोजित और संगठित आपराधिक साजि़श का खुलासा हुआ है, जिसमें राजनीतिक पदाधिकारी, वरिष्ठ नौकरशाह, शराब डिस्टिलर, एफएल-10ए लाइसेंसधारी और उनके सहयोगी शामिल हैं; इन्होंने 2019-2022 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की खरीद, लाइसेंसिंग और बिक्री में अवैध कमीशन की वसूली के लिए यह साजि़श रची थी। अब तक, ईओडब्ल्यू/एसीबी ने अपनी चार्जशीट में इस घोटाले से पैदा हुई कुल ‘अपराध की कमाईÓ को लगभग 2,883 करोड़ रुपये आंका है।
जाँच ??के दौरान, ईडी ने अब तक पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 9 लोगों को गिरफ़्तार किया है; इनमें एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, सीएसएमसीएल के तत्कालीन एमडी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त, तत्कालीन आबकारी मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे और तत्कालीन मुख्यमंत्री के उप सचिव, आदि शामिल हैं। जाँच कई अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ी है, जिसमें डिस्टिलर, नकदी का लेन-देन करने वाले, हवाला के ज़रिए पैसे भेजने वाले, एफएल-10ए लाइसेंसधारी और राजनीतिक सहयोगी शामिल हैं। मामले की जांच अभी जारी है।
