April 25, 2026

जमानत मामले में भूपेश बघेल को सुको से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट जाने कहा

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रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच और गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत राहत पर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने हाईकोर्ट से मामले को शीघ्रता से निपटाने का अनुरोध भी किया।
सुप्रीम कोर्ट ईडी की जांच, गिरफ्तारी आदि की शक्तियों से संबंधित पीएमएलए प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले दोनों के संबंध में याचिकाकर्ताओं से एक नई याचिका दायर करने को कहा, जिस पर 6 अगस्त को विचार किया जाएगा।