April 27, 2026

जादू-टोने के शक में हुई हत्या के 6 आरोपितों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा

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जगदलपुर। बस्तर जिले में जादू-टोने के शक में हुई हत्या के 6 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उन पर अन्य धाराओं में उन्हें 5 वर्ष, 1 वर्ष और 6-6 महीने के भी कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सभी धाराओं में 100-100 रूपए का अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर हर धारा के लिए उन्हें 1-1 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। कोड़ेनार थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले हुई इस घटना में आरोपियों ने ने एक सिरहा की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, इसके साथ ही परिवार वालों को भी बेदम पीटा था।

मिली जानकारी के अनुसार दो वर्ष पहले एक युवक बामन पोयाम की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिसके बाद गांव के ग्रामीण मिट्टू पोयाम, सुखराम पोयाम, बुधराम पोयाम, सन्नू पोयाम, बुधराम पोयाम, सोमडू पोयाम ने गांव के सिरहा हिड़मो पोयाम पर जादू-टोने का शक किया था। हिड़मो पोयाम गांव में सिरहा गुनिया का काम करता था। वहीं युवक की मौत के बाद ये सभी ग्रामीण सिरहा के घर पहुंचकर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। जब सिरहा को पीट रहे थे, तो उस समय बीच-बचाव करने रामसुख मुचाकी और उसकी मां बुधो मुचाकी भी पहुंचे थे। आरोपियों ने इन्हें भी खूब मारा था। जब हिड़मो की मौत हो गई तो उसके शव को खेत में ले जाकर फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही उपरांत मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया था। मामला जगदलपुर के न्यायालय में चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े ने आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए मंगलवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।