May 8, 2026

भोलेनाथ सेवा समिति अंबागढ़ चौकी से प्रदीप मिश्रा की कथा के नाम पर 21 लाख की ठगी, एफआईआर दर्ज

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राजनंदगांव। प्रसिद्ध शिव पुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने के नाम पर 21 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। भोलेनाथ सेवा समिति अंबागढ़ चौकी के पदाधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम हालेकोसा निवासी दिनेश साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपी ने समिति को भरोसे में लेकर शिव पुराण कथा आयोजन का वादा किया और दो किश्तों में 21 लाख रुपये नगद ले लिए। बाद में पता चला कि बताई गई तारीखों में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा झारखंड के रांची में आयोजित थी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, भोलेनाथ सेवा समिति अंबागढ़ चौकी के अध्यक्ष दीपचंद रजक सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम हालेकोसा निवासी दिनेश साहू ने दावा किया था कि वह 8 से 14 मई 2026 तक अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा आयोजित करवाएगा। इसी भरोसे में समिति ने आरोपी को 24 फरवरी और 11 मार्च 2026 को दो किश्तों में कुल 21 लाख रुपये दिए। आरोपी ने विशेष रूप से कहा था कि राशि चेक से नहीं बल्कि नगद दी जाए। इसके बाद समिति ने पहली किश्त में 5 लाख और दूसरी किश्त में 16 लाख रुपये आरोपी को सौंप दिए।
दिनेश साहू के भरोसे के बाद समिति ने कथा आयोजन की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी थीं। आयोजन को भव्य बनाने के लिए बैनर, पोस्टर, पंपलेट और रसीद बुक छपवाई गईं। इसके साथ ही क्षेत्रभर में आमंत्रण पत्र वितरित कर प्रचार-प्रसार किया गया। समिति ने प्रशासन को भी कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना दे दी थी। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष सहित राज्य सरकार के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को भी कथा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ दिनों बाद टीवी चैनलों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि 5 से 11 मई तक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा रांची, झारखंड में आयोजित है। इसके बाद समिति को शक हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
मामले की पुष्टि करने के लिए समिति के अध्यक्ष दीपचंद रजक, सचिव लोकेश सिंह और अन्य सदस्य 6 अप्रैल 2026 को मध्यप्रदेश के सीहोर स्थित गोपेश्वर धाम पहुंचे। पदाधिकारियों का आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उनकी मुलाकात पंडित प्रदीप मिश्रा से नहीं कराई। जब उन्होंने कथा आयोजन के संबंध में कार्यालय में जानकारी ली तो पता चला कि अंबागढ़ चौकी में कथा आयोजन के लिए एक रुपया भी जमा नहीं कराया गया था। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि आरोपी दिनेश साहू ने कथा आयोजन की झूठी तारीख बताकर उन्हें गुमराह किया और पैसे खुद रख लिए। सीहोर से लौटने के बाद समिति के सदस्य आरोपी के गांव हालेकोसा पहुंचे, जहां उसने बाद में पैसे लौटाने का आश्वासन दिया। लेकिन रकम वापस नहीं मिलने पर मामला पुलिस तक पहुंचा। छुरिया पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी दिनेश साहू के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और पैसों के लेनदेन सहित अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।