April 25, 2026

आरोपी आयुष सिन्हा के विरुद्ध न्यायालय ने जारी की उद्घोषणा, 11 नवम्बर को उपस्थित होने के निर्देश

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अम्बिकापुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 5175/2025, शासन विरुद्ध रितिक मंदिलवार में आरोपी आयुष सिन्हा पिता स्व. त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा, उम्र 30 वर्ष, निवासी सत्तीपारा, शिव मंदिर के पास, थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई है।
प्रकरण में आरोपी पर धारा 7 एवं 8 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के साथ-साथ आईटी एक्ट की धारा 66(सी) एवं 66(डी) के अंतर्गत अपराध करने का आरोप है। न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली नहीं हो पाने और आरोपी के फरार पाए जाने पर यह उद्घोषणा की गई है। न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुसार, आरोपी आयुष सिन्हा को दिनांक 11 नवम्बर 2025 को प्रात: 11:00 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण का उत्तर देने के लिए निर्देशित किया गया है।