पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड मामले में पत्नी और प्रेमी को मिला आजीवन कारावास की सजा

1 min read
Share this

मनेंद्रगढ़। साल भर पहले हुए 16 मई 2024 को मनेंद्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत चनवारीडांड में पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों ने एक नाबालिग की मदद से पत्रकार की निर्मम हत्या की थी। नाबालिग का प्रकरण बाल न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार रईस अहमद की हत्या के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो शुरुआत में मामला रहस्यमय लगा। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ता गया पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंधों का खुलासा होते गया। पुलिस ने पाया कि दोनों ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इसी साजिश के तहत, उन्होंने एक विधि से संघर्षरत किशोर की मदद लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या के दो दिन बाद, यानी 18 मई 2024 को प्रेमी आरजू खान को मध्य प्रदेश के ब्योहारी से गिरफ्तार किया था। वह झारखंड का रहने वाला था और घटना के बाद गुजरात भागने की फिराक में था। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया था।