नहीं मिली अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से राहत
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बिलासपुर। राज्य के बहुचर्चित आबकारी घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने उनकी ओर से दायर गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली और एफआईआर दर्ज किए जाने की याचिका को खारिज करते हुए सपाट शब्दों में कहा कि इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप किए जाने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है और ना ही कोई आधार दिखाई देता है।
ढेबर ने अपनी दायर याचिका में दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन नहीं किया गया। न्यायालय में तर्क रखा कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर राजनीतिक और द्वेष पूर्वाग्रह से ग्रसित है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जिरह करते हुए अधिवक्ताओं ने कड़े शब्दो में जवाब देते हुए कहा कि अनवर ढेबर की इससे पूर्व भी दो बार जमानत याचिकाएं न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। उनके खिलाफ जांच की जा रही एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत मौजूद है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि ढेबर के खिलाफ की गई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन और कानून के दायरे में रहकर की गई। इस पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सरकार की ओर से दिए गए तर्क पर सहमत जताते हुए कहा कि याचिका बिना ठोस आधार वाली है इसलिए उसे खारिज किया जाता है।
