ग्राम तरपोंगी के दो शासकीय भूमि में हुए अतिक्रमण को राजस्व मंत्री ने स्वीकारा
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रायपुर। मानसून सत्र के पहले दिन विधायक आशा राम नेताम ने बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-तरपोंगी, रा.नि.मं-तरपोंगी में वर्ष 2022 से 15 जून, 2025 की स्थिति में कितनी शासकीय भूमि में, किन-किन व्यक्तियों के द्वारा, कुल कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर, खेत, दुकान, मकान आदि का निर्माण का मामला उठाया। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरपोंगी, प.ह.नं. 04 में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 2 शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। ख.नं. 304/1 रकबा 12.572 हे. के भाग पर श्रीमती जानकी वर्मा पति ईश्वरी दयाल वर्मा, श्री महेश्वर वर्मा पिता टापसिंह वर्मा, श्री गोविंद वर्मा पिता दुकलहा, श्री दिनेश पिता कुनकी, श्री श्रीराम पिता रूसु, श्री दुजे वर्मा, श्री मयाराम पिताकुंजलाल का अतिक्रमण है। ख.नं. 130/1 रकबा 4.047 हे. के भाग 0.008 हे. भूमि पर श्री डागेश्वर वर्मा पिता रामेश्वर वर्मा द्वारा अतिक्रमण किया गया है।
विधायक आशा राम ने फिर पूछा कि उक्त अतिक्रमण संबंधी विभाग को क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आया है? यदि हाँ क्या कार्यवाही की गई ? ग्राम स्तर पर शासकीय भूमि में अतिक्रमण न हो, इस कौन जवाबदेह है ? क्या अतिक्रमण की जानकारी विभाग के संज्ञान में संबंधित द्वारा लाई गई? यदि नहीं तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं की गई तो क्यों ? राजस्व मंत्री ने बताया कि अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। ग्राम स्तर पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न हो, इस हेतु ग्राम पंचायत एवं राजस्व विभाग जवाबदेह है, अतिक्रमण की जानकारी संबंधित हल्का पटवारी द्वारा लाई गई है। विधायक आशा ने फिर पूछा कि उक्त अतिक्रमित भूमि को कब तक मुक्त करा लिया जावेगा? इस पर राजस्व मंत्री ने बताया कि अतिक्रमित भूमि से 03 व्यक्तियों का अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, शेष व्यक्तियों का प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, समय बताया जाना संभव नहीं है।
