बिहार में शासकीय नौकरी 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल स्थानीय बिहारी महिलाओं को
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पटना। मंगलवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शासकीय नौकरियों में लागू 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ अब केवल बिहार की स्थानीय महिलाओ को ही मिलेगा। पहले इसका लाभ बिहार के बाहर की दिग्गज राज्यों की भी महिलाओ को भी मिलता था।
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है। उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही प्राप्त हो सकेगा।अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा।
