फिऩाइटोइन सोडियम इंजेक्शन पर छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन ने लगाया रोक
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रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन ने एक और दवा फिऩाइटोइन सोडियम इंजेक्शन के वितरण व उपयोग पर रोक लगा दी है। निगम के ड्रग स्टोर आफिसर ने जारी आदेश में कहा कि मुख्यालय द्वारा औषधि फिऩाइटोइन सोडियम इंजेक्शन आईपी (ड्रग कोड-डी409) बैच नंबर सीपीवाई-2503, विनिर्माण 01-03-2025, समाप्ति 28-02-2027, विनिर्माणकर्ता- मेसर्स सिस्टोकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड के उपयोग एवं वितरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाया गया था तथा पुन: गुणवत्ता परीक्षण कराया गया। पुन: गुणवत्ता परीक्षण उपरांत औषधि फिऩाइटोइन सोडियम इंजेक्शन आईपी (ड्रग कोड- डी409) बैच नंबर सीपीवाई-2503 का अमानक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मुख्यालय द्वारा औषधि के उक्त बैच का उठाव कर नवीन बैच की आपूर्ति करने हेतु फर्म को आदेशित किया गया है। संस्था में उक्त वैध का स्टॉक उपलब्ध होने की स्थिति में उपरोक्त बैच को दवा गोदाम रायपुर को वापस करने के निर्देश दिए गए है। यह मिर्गी झटके और सर में चोट होने के बाद होने वाली झटका रोकने की दवाई है। किसी किसी मरीज को या जीवन पर्यंत देना पड़ता है।

