May 1, 2026

मधुरिमा शुक्ला की पुनरीक्षण याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट की करीबी मानी जाने वाली मधुरिमा शुक्ला की ओर से दाखिल की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने कहा कि स्पेशल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों में कोई गलती नहीं है और रिकॉर्ड में मौजूद सबूत बताते हैं कि महिला का अपराध में सीधा जुड़ाव है। स्पेशल कोर्ट ने मधुरिमा शुक्ला पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई), 13(2) और आईपीसी की धारा 120-बी (षडय़ंत्र) के तहत आरोप तय किए हैं। महिला ने हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सबूत इस मामले में उनकी संलिप्तता दर्शाते हैं।