जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाला आदतन अपराधी गिरफ्तार
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कांकेर। जिले के थाना चारामा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला की जिला बदर आदतन अपराधी गुलाब सिन्हा चारामा के कोरर चौक के पास घुम रहा है। सूचना पर चारामा पुलिस द्वारा सूचना की तस्दीक पर कोरर चौक पहुचे जहां पर गुलाब सिन्हा घुम रहा था। जिसे थाना लाकर पूछने पर गोल-मोल जवाब दिया और आने का कोई उचित कारण नही बताया।
जिला बदर के संबंध में तात्कालिन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (डॉ.प्रियंका शुक्ला) न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा 05 अक्टूबर 2023 को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5,6, अंतर्गत प्रदत्त एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुये, अगामी एक वर्ष दिनांक 05.10.2023 से 05.10.2024 तक के लिए जिला कांकेर एवं सीमावर्ती जिला कोण्डागांव, धमतरी, बालोद, नारायणपुर, मोहला मानपुर अम्बागढ चैकी, की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए हट जाने या चले जाने जिला बदर पारित किया गया था । जिला बदर के आदेश का उल्लघंन करने पर आरोपी का कृत्य धारा 14,15 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का घटित करना पाये जाने पर थाना चारामा में अपराध क्रमांक 98/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी गुलाब सिन्हा पिता सुरेश सिन्हा उम्र 26 वर्ष निवासी नाकापारा चारामा थाना चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आज सोमवार को जेएमएफसी.न्यायालय कांकेर में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।