June 25, 2025

7 रेत खदानों हेतु कलेक्टर ने जारी किए आदेश व निर्देश

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कांकेर। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय नियम के तहत् जिले में कुल 07 रेत खदान चारामा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भिरौद, माहुद, भुईंगांव, भिरौद, तेलगुड़ा, करिहा तथा दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम पंचायत पित्तेफुलचुर स्वीकृत एवं संचालित हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उक्त रेत खदानों हेतु अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुर्रे को अध्यक्ष नियुक्त किया है, तथा जिला अंकेक्षक प्रभारी बृजलाल देवा को नोडल एवं करारोपण अधिकारी नारायण सिंह कुरेटी, दिलदार सिंह मरकाम और रमेश कुमार किशोरे को सहायक नोडल अधिकारी बनाया है। सहायक नोडल अधिकारी के साथ खनिज विभाग से ज्ञानी प्रकाश कोसले अनुरेखक जांच दल को सहयोग प्रदान करेंगे। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उक्त स्वीकृत एवं संचालित रेत खदानों के लिए आदेश एवं निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी रेत खदानों में रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाए तथा रिवर बेड में भारी वाहनों को प्रवेश न दिया जाए। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से किया जाए। उन्होंने रेत खनन कार्य में लगे सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुले हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने कहा है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि यदि खाते नहीं खुले हैं तो खुलवाया जाए एवं श्रमिकों को भुगतान ग्राम पंचायत के खाते से किया जाए। नाकों से परिवहन होने वाले रेत वाहनों की अभिवहन पार पत्र का शत-प्रतिशत जांच की जाए एवं वाहनों में ओव्हर लोड पाए जाने पर आरटीओ. एवं पुलिस विभाग को सूचित कर कानूनी कार्यवाही किया जाए। नाकों में संधारित पंजी में वाहन तथा खनिज का पूर्ण विवरण जैसे वाहन मालिक का नाम, वाहन चालक का नाम, वाहन क्रमांक, वैध अभिवहन पार पत्र, की जानकारी आदि रखा जाए।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि पंजी में दर्ज वाहनों की ग्राम पंचायत से जारी पंजी से प्रति सप्ताह मिलान किया जाकर विसंगति होने की स्थिति में ग्राम पंचायत, वाहन मालिकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। गैर स्वीकृत खदान से अवैध परिवहन करने वाले वाहनों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) नियम, 1957, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अतिरिक्त भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 के तहत भी कार्यवाही प्रस्तावित किया जाए। खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा जिन क्षेत्रों में अवैध रेत खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही है उन क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखा जाए तथा उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही किया जाए।