निर्वाचन कार्य में शराब सेवन कर उपस्थित प्रधान अध्यापक निलंबित

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कांकेर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह के द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रधान अध्यापक धरमदेव मरकाम को निलंबित कर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-11 कांकेर अंतर्गत धर्मदेव मरकाम प्रथान अध्यापक, प्राथमिक शाला बालक आश्रम एड़ानार, संकुल केंद्र सरन्डी, विकासखण्ड अंतागढ़ की ड्यूटी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 भानुप्रतापपुर केमतदान केंद्र क्रमांक 215 में मतदान अधिकारी क्रमांक 02 में लगाई गई थी।
संबंधित कर्मचारी द्वारा 25 अप्रैल को निर्वाचन कर्तव्य पर शराब का सेवन कर उपस्थिति दी गई थी, जिसका चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने पर शराब का सेवन किया जाना पाया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर शराब पीकर नशे की हालत में उपस्थित होने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के उपनियम (1) (क) के तहत धरमदेव मरकाम प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला बालक आश्रम एड़ानार, संकुल केंद्र सरन्डी, विकासखण्ड अंतागढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।