April 30, 2026

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें का आदेश जारी

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रायपुर। वित्त विभाग ने 17-10-2025 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 01.09.2025 से 55 प्रतिशत (सातवें वेतनमान में) एवं 252 प्रतिशत (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार सातवां वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 58 प्रतिशत व छठवां वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 257 प्रतिशत हो जाएगा जो 1 जनवरी 2026 से देय होगा। उपरोक्त महंगाई राहत की पात्रता पेंशन एवं परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।