छग गौसेवा आयोग ने नियम 2025 में किया संशोधन, जिला स्तरीय व विकास खण्ड स्तरीय समिति में अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त
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रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित) के नियम 16-क में प्रावधानुसार जिला स्तरीय समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यो (सूची संलग्न) की नियुक्ति करता है।
गठित समिति के कार्य इस प्रकार होंगे जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत गौशालाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य। जिला एवं विकासखंड स्तरीय समिति छ.ग कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम्, छग गौसेवा आयोग अधिनियम 2004, छ ग. गौसेवा आयोग नियम एव पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 के कियान्वयन हेतु कार्य करेगी।
जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर तथा विकासखंड स्तरीय समिति विकासखंड स्तर पर गौशाला प्रतिनिधियों, कृषकों को जैविक खेती के महत्व, जैविक खाद उत्पादन तथा पचगव्य उत्पादन के सबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। गौशाला पंजीयन के आवेदन पत्र विकासखंड समिति की अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिला स्तरीय समिति की अनुशसा के आधार पर छग गौसेवा आयोग, गौशाला का पंजीयन, किया-वयन समिति में अनुमोदन के आधार पर पर करने मे सक्षम होगा।
जिला स्तरीय समिति प्रत्येक दो माह में एक बार एव विकास खंड स्तरीय समिति प्रत्येक माह में एक बार बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्य में से किसी एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित किया जा सकेगा। बैठक का आयोजन एवं समस्त व्यवस्था समिति के सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।
प्रत्येक त्रैमास में विकासखंड स्तरीय समिति गौशाला का निरीक्षण कर गौशाला को प्रदाय अनुदान उसकी उपयोगिता, गौशाला में उपलब्ध अधोसंरचना, पोषण आहार व्यवस्था एवं पशुधन स्वास्थ के संबंध में अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। जिला स्तरीय समिति गौशाला में अव्यवस्था के संबंध में गौसेवा आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जिला स्तरीय समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए होगी। उक्त नियुक्ति राज्य शासन द्वारा कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
