June 23, 2025

छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण को कोई भी केन्द्रीय अनुदान राशि नहीं हुई है प्राप्त – कश्यप

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00 प्राधिकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायत प्राप्त नहीं हुई है
रायपुर। छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड (नम भूमि) प्राधिकरण में सम्मिलित स्थल का मामला बजट सत्र के दूसरे दिन सत्तापक्ष के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने उठाया। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने सदन को बताया कि छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण को कोई भी केन्द्रीय अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई और ना ही प्राधिकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
अजय चंद्राकर ने प्रश्रकाल के दौरान वन मंत्री से छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण कब बना? इसका उद्देश्य क्या है? इसके अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य कौन-कौन हैं? का मामला उठाया। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप कि (क) छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ.एन.4-02/2020/32, दिनांक 01.07.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड अथोरिटी (प्राधिकरण) का गठन किया गया है। प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य राज्य में स्थित वेटलैण्ड्स का वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अनुसार संरक्षण व संवर्धन करना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.एनओ. 9-55/2016/1/5 दिनांक 17-12-2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड अथॉरिटी का पुनर्गठन किया गया है। जिसके अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष, माननीय मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के सदस्य सचिव को नामांकित किया गया है। प्राधिकरण के अन्य सदस्य निम्नानुसार हैं-1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 2. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग, 3. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं मछली पालन विभाग, 4. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 5. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 6. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग 4. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासनन्, पर्यटन विभाग, 9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), नवा रायपुर, अटल नगर, 10. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, विधानसभा रोड, दलदल सिवनी, रायपुर, 11. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, 12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर, महाराष्ट्र (ख) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एटलस 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2.25 हेक्टेयर से ऊपर के 11,457 वेटलैण्ड्स (846195.08 एकड़) को चिन्हित किया गया है। इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत शासन द्वारा वेटलैण्ड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत दिशा-निर्देश (छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड अथोरिटी के कर्तव्य/दायित्व) दिए गए हैं।
चंद्राकर ने फिर जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ में कितने स्थलों एवं कितने एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण अंतर्गत शामिल किया गया है? इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं? (ग) छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा कितना-कितना केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ है? इस पर चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कोई भी राशि प्रावधानित नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य आद्र्रभूमि प्राधिकरण हेतु नवीन बजट मद मांग संख्या 10- मुख्य शीर्ष-2406-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (6673) हेज14 सहायक अनुदान 012 अन्य अनुदान नवीन मद अंतर्गत सृजित करते हुए राशि रू.10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रावधानित राशि में से दिसम्बर 2023 में प्राप्त राशि रू.4.00 करोड़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपयोग की गई राशि रू. 322.17 लाख रुपये है। छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण को कोई भी केन्द्रीय अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्राधिकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।