June 23, 2025

राजस्व निरीक्षक पैकरा की जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी से बचने लगाई थी अर्जी

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जगदलपुर। न्यायालय ने बस्तर के राजस्व निरीक्षक प्यारेलाल पैकरा की जमानत अर्जी निराधार पाते खारिज कर दी। राजस्व निरीक्षक पैकरा ने दंप्रसं की धारा 438 के तहत पेश अर्जी में कहा था कि बोधघाट पुलिस उसे कभी अजमानतीय अपराधों भादंवि की धारा 420,467,468 सहित 471 में गिरफ्तार कर प्रताडि़त कर सकती है। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने बोधघाट थाने से मामले में प्रतिवेदन मंगवाया था। सरकारी वकील अखिलेश्वर दास ने अदालत को बताया कि राजस्व निरीक्षक के खिलाफ फिलहाल ऐसा कोई अपराध दर्ज नहीं है और आवेदक के इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका निराधार है। न्यायाधीश राजपूत ने सरकारी वकील से सहमति जताते पैकरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उल्लेखनिय है कि राजस्व निरीक्षक पैकरा ने अपनी जमानत अर्जी में जमानत मांगते हुए कहा था कि उसके खिलाफ थाना बोधघाट में भादंवि की धारा 420,467,468 सहित 471 दर्ज है। इस मामले के फरियादी रूपेश जैन ने दिए गए आवेदन में कहा है कि ग्राम फ्रेजरपुर स्थित अपने मालिकाना हक की करीब 1.0110 हे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में राजस्व निरीक्षक पैकरा ने गैरकानूनी तरीके से हेराफेरी कर कूटरचना की है जिसका मकसद ठाकुर रविंद्र सिंह भदौरिया और विक्रम कुशवाहा को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। आवेदक पैकरा को आशंका है कि बोधघाट पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।