यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत देने से हाई कोर्ट का इनकार
1 min read
Share this
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने यमुना नदी के घाट के किनारे छठ पूजा करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी जिसमें यमुना नदी के तट पर उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की जगह अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध संभवतः यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगाया गया है और चेतावनी दी कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं।
