प्रेक्षकों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि की बैठक
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*उम्मीदवार प्रचार समाप्ति तक तीन बार अपराधिक पृष्ठभूमि दें जानकारी*
*85 से अधिक उम्र के बुजुर्ग एवं दिव्यांगों का 5 एवं 6 नवंबर को कर सकेंगे मतदान*
*मतदान के एक दिन पहले और मतदान दिवस के दिन प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन जरूरी*
रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के तहत आज कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में सामान्य प्रेक्षक श्रीमती जी. रेखा रानी, व्यय प्रेक्षक कनुप्रिया दमोर एवं पुलिस प्रेक्षक श्री करण शर्मा एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह ने कहा कि उप निर्वाचन के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जाएं। कोई भी मतदाता अपने मतदान के पूर्व पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखें। बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। मतदाता बीएलओ से संपर्क कर मतदाता पर्ची ले सकते है। सभी राजनैतिक दलों, रायपुर दक्षिण विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देष अनुसार मतदान दिवस एवं मतदान के एक दिन पूर्व मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के विज्ञापनों का प्रमाणन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनिवार्य रूप से कराना होगा। राजनैतिक दलों को मतदान के एक दिन पहले और मतदान दिवस के दिन प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन जरूरी है। रिटर्निंग आफिसर श्री पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी राजनैतिक दल के प्रत्याशियों को अपने अपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी देना अनिवार्य है। प्रचार समाप्ति तक तीन बार अपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी दें। प्रत्याशियों के लिए व्यय की सीमा निर्धारित है।
रायपुर दक्षिण विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 85 से अधिक उम्र के बुजुर्गाें एवं दिव्यांग 5 एवं 6 नवंबर को मतदान कर सकेंगे। इस बैठक में एसएसपी श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, सहायक कलेक्टर सुश्री अनुपमा आनंद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बंदे, रिटर्निंग ऑफिसर श्री पुष्पेंद्र शर्मा एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।