बिना किसी नोटिस के महिला के घर को किया सील, कोर्ट ने आईजी को जारी की नोटिस

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बिलासपुर। बिना किसी आदेश के घर को पुलिस द्वारा सील किए जाने के मामले में उच्च न्यायालय में दुर्ग की महिला द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की युगलपीठ मुख्य न्यायाधीश रमेश और न्यायमूर्ति बीडी गुरु ने सोमवार को अर्जेंट सुनवाई करते हुए दुर्ग आईजी को इस मामले में तत्काल निर्णय लेने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट को की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है।
याचिकाकर्ता उषा कौर ने अदालत में याचिका दायर करते हुए न्याय की मांग करते हुए दुर्ग पुलिस प्रशासन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के उनके घर को सील कर दिया है, जिसके चलते वह और उनका परिवार बेघर हो गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका पति एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से लापता है। उन्होंने 30 सितंबर 2024 को पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग के समक्ष एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसमें घर की सील खोलने और उनके पति की खोजबीन करने की मांग की गई थी।अदालत को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि जब वे घर गए तो ताला लगा होने के कारण घर को सील कर दिया गया था। पुलिस याचिकाकर्ता के पति से पूछताछ करने के लिए गई थी क्योंकि उनका नाम एक एफआईआर में शामिल था, परंतु वह लापता हो चुके थे।
इस मामले की अर्जेंट हियरिंग करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की बेंच ने दुर्ग के पुलिस महानिरीक्षक को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को दुर्ग आईजी से संपर्क कर अभ्यावेदन पेश करने को कहा है।