नशेड़ी कार चालक ने बछिया को चपेट में लिया मौत,आरोपी गिरफ्तार

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00 मौके पर गौरक्षक संजय साहू और आदित्य नाग पहुंचकर बचाने किया प्रयास
00 पशुसेवक और एक्टिविस्ट आदर्श राय ने दर्ज कराई एफआईआर
भिलाई। भिलाई में एक नशेड़ी कार चालक की वजह से एक बेजुबान पशु बछिया की बेहद ही दर्दनाक मौत हो गई। दरहसल मनोहर प्रकाश मकाना नाम का व्यक्ति सुपेला से राधिका नगर तक एक बछिया को करीबन 2 किलोमीटर तक घसीटा जिससे उसके शरीर में बेहद ही गंभीर चोट आई और उसकी अंदरूनी अंग भी बाहर आ गए। बछिया का एक पैर कार के पिछले चक्के में फंस गया था। गौसेवक संजय साहू और आदित्य नाग तुरंत मौके पर पहुंचे। पशुसेवक आदर्श राय ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई तब कहीं जाकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

नशेड़ी कार चालक ने बछिया को चपेट में लिया मौत,आरोपी गिरफ्तार
कार चालक आरोपी नशे में इस प्रकार धूत था जैसे ही कार राधिका नगर भिलाई के दाऊ बड़ा तालाब के पास पहुंची लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया पर कार चालक गाड़ी नहीं रोक रहा था। कार चालाक जिस कार में सवार था वो वाइट स्विफ्ट डिजायर है जिसका नंबर सीजी 07 एजे 2868 है। जैसे तैसे कार चालाक को रोका गया।

नशेड़ी कार चालक ने बछिया को चपेट में लिया मौत,आरोपी गिरफ्तार
आक्रोशित लोगों ने पहले कार चालक पर गुस्सा उतारा। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोपी युवक को थाना ले जाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद बछिया का पैर कार का चक्का खोलने के बाद निकला। ककी आलम ही कुछ ऐसा था, गाय की बछिया के अंदरूनी अंग बाहर आ गए थे और सभी पैर, पेट और शरीर में कई जगह गहरे घाव हो गए थे। मौके पर गौरक्षक संजय साहू और आदित्य नाग पहुंचे उन्होंने पुलिस की सहायता से बछिया को अस्पताल ले जाना चाहा परन्तु रास्ते में उस बेजुबान बछिया ने दम तोड़ दिया।
बछिया की मौत के बाद उसका पोस्टमॉर्टेम करवाया गया फिर उसका गौठान में अंतिम संस्कार किया गया। पशु सेवक आदर्श राय ने आरोपी के खिलाफ सुपेला थाना में लिखित शिकायत की गई। टीआई राजेश मिश्रा के निर्देश पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अजमानत धाराओं में एक्शन हुआ हैं। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ।