June 23, 2025

विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म के आरेापित को न्यायालय ने 20 वर्ष की सुनाई सजा

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सुकमा। जिले के रहने वाले एक युवक ने अपनी प्रेमिका को विवाह का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब वह गर्भवती हुई तो गर्भपात करवा दिया और विवाह से इनकार कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) दंतेवाड़ा शैलेष शर्मा ने आरोपी को 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुकमा जिले के निवासी युवक गोलू यादव उम्र 26 वर्ष का एक युवती से किसी माध्यम से संपर्क हुआ। दोनों के बीच प्यार हुआ, फिर युवक ने उससे वादा किया कि मरते दम तक साथ नहीं छोडूंगा, विवाह करूंगा। वहीं विवाह का झांसा देकर इसका लगातार बलात्कार करता रहा। इसी बीच युवती गर्भवती हो गई थी। जब वह गर्भवती हुई तो गर्भपात करवा दिया, उसने अपने प्रेमी को विवाह करने को कहा लेकिन उसने विवाह से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद यह मामला गांव वालों को पता चला था। युवक से गांव वालों ने पूछताछ की, जिसके बाद उसने सारे गांव वालों के सामने कहा कि मैं इससे विवाह करूंगा। स्टाम्प पर भी लिखकर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह विवाह से मुकर गया। वहीं उसने किसी और युवती से शादी कर ली। इसकी जानकारी जब उसकी प्रेमिका को मिली तो उसने परिजनों के साथ जाकर पुलिस थाने में एफआाईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने विवेचना के बाद युवक को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। दंतेवाड़ा के एफटीसी न्यायालय ने 08 गवाहों के बयान लेने के बाद 05 हजार रुपए का जुर्माना और 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है।