इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी की नामवापसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

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*याचिकाकर्ता ने कहा- सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट है तो उसका नामांकन स्वीकार क्यों नहीं किया*

इंदौर।  कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के ऐनवक्त पर नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंच गई। पार्टी की ओर से डबल बैंच में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की अपील की गई। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। लंच के बाद इस पर सुनवाई होने की संभावना है।

कांग्रेस नेता मोतीसिंह पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा है कि कांग्रेस ने जो बी फॉर्म जारी किया था, उसमें अप्रूव्ड कैंडिडेंट में अक्षय बम का नाम था और उसी में सब्स्टीट्यूट कैंडिडेंट में मेरा नाम था।फॉर्म बी अक्षय की ओर से निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया था। इसी कारण से मेरा फॉर्म निरस्त कर दिया गया। अब जब अक्षय नामांकन वापस ले चुके हैं तो कांग्रेस के सब्स्टीट्यूट कैंडिडेंट के नाते मेरा फॉर्म मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है।

*अक्षय ने जो फॉर्म बी जमा किया, उसी को आधार बनाया*

मोतीसिंह ने मांग की है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित किया जाएगा। अक्षय बम के नामांकन वापस लेने के बाद वे ही अधिकृत प्रत्याशी हैं। फॉर्म बी में कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि यदि अप्रूव कैंडिडेट नामांकन वापस ले लेता है या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वैकल्पिक नाम को प्रत्याशी माना जाएगा। याचिका में इसी को आधार माना है।