22 साल पुराने मामले में विधायक को दो साल की सजा
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लखनऊ। जिला अदालत ने 22 साल पुराने एक मामले में जिला अदालत ने जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो वर्ष की और 2500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाते समय विधायक सुरेश्वर सिंह अदालत में उपस्थित नहीं थे।
विधायक पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने व बाहर निकलने पर धमकी देने का आरोप था। सुरेश्वर सिंह के खिलाफ यह प्रकरण दो सितंबर 2002 को हरदी थाने में दर्ज कराया गया था।