ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ियों के पंजीकरण के दस्तावेज मे मिलेगी शिथिलता
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नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीकरण के लिये मांगे जाने वाले दस्तावेज में शिथलीकरण करने की जुगत में है ताकि ये दोनों दस्तावेज लोगों को आसानी से मिल सके।
सरकार ने नई तकनालाॅजी के दौर में इसका उपयोग और बेहतर ढंग से हो सके जिससे कि लोगों को परेशानी न हो और उन्हें भटकना न पड़े। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही आधार, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट के अलावा अन्य दस्तावेज जमा करके ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे या अपने वाहन का पंजीकरण करा सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अभी ये देखा जाना बाकी है कि इस प्रक्रिया को कब तक अमल में लाया जाएगा ।
कई बार हम सरकारी दस्तावोजों में अभाव के चलते कई सारे जरूरी काम करने से वंचित रह जाते हैं। इनमें ही नई Driving License और RC प्राप्त करना भी शामिल है। अभी के समय में अगर आप को डीएल या फिर आरसी की आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास आधार, मतदाता पहचान पत्र या फिर पासपोर्ट होना आवश्यक है। सरकार इन्हे आपकी पहचान का सबसे बेहतर प्रमाण मानती है। अगर आपके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए Driving License और RC प्राप्त करना नामुमकिन जैसा है।
हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नया प्रस्ताव पेश किया है। मंत्रालय ने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पहचान, पते और उम्र के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10 मई तक फीडबैक मांगते हुए प्रस्तावित दस्तावेजों की सूची साझा की है। इनमें राशन कार्ड या पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का सेवा प्रमाण पत्र, किसान फोटो पासबुक, विकलांगता पहचान पत्र और सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट को भी वैध दस्तावेज माना जाएगा।