ईडी का तर्क पूरा, 11 को होगी सौम्या चौरसिया के जमानत पर सुनवाई
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बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को जमानत के लिए 11 अप्रैल 2023 तक इंतजार करना होगा क्योंकि जमानत पर सुनवाई इसी दिन होगी। ईडी ने जमानत के विरोध में गुरुवार को अपना तर्क पेश कर दिया है। उल्लेखनीय हैं कि पिछले 3 तारीखों में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है।
बताया जाता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल ने पिछली सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया था कि सौम्या के ठिकानों पर ईडी ने तीन बार छापे मारे, बैंक लॉकर और बैंक खातों की जांच की गई लेकिन ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईडी के मामले में उन्हें जमानत दी जानी है जो महिला, वृद्ध या वयस्क हैं। चौरसिया के पास से कोई रकम बरामद नहीं हुई है। ईडी की ओर से गुरुवार को जमानत के विरोध में तर्क पूरे हो गया और उसकी ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता डॉ सौरभ पांडे ने कहा कि डायरी में एंट्री की गई तारीख और निवेश की तारीख आपस में मिल रही है, स्वतंत्र जांच से यह स्थापित भी हुआ है। निवेश, विक्रय पत्र अनुबंध आदि का भी ईडी ने जिक्र किया है।