जीपी सिंह की क्रिमिनल रिट पिटीशन हाईकोर्ट ने की खारिज

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बिलासपुर। एक व्यापारी ने भयादोहन कर 20 लाख रुपये वसूल करने को लेकर निलंबित एडिशनल डीजी जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। इस मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करने के बाद जीपी सिंह द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पिटीशन को खारिज कर दी है।
सिंह के खिलाफ 2021 में भिलाई, दुर्ग के एक व्यापारी ने स्मृतिनगर पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें व्यापारी ने कहा था कि तत्कालीन आईजी जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी थी। व्यापारी, उसकी पत्नी और परिजनों के खिलाफ पार्टनर की ओर से की गई शिकायत को कमजोर करने के नाम पर एक करोड़ रुपये की मांग सिंह ने की थी। एडवांस के तौर पर उन्होंने 20 लाख रुपये लिए। शिकायतकर्ता व्यापारी का अपने पार्टनर से लेन-देन का विवाद था। सिंह ने इस एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत झूठी है। कोर्ट ने इस पर व्यापारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दोनों पक्षों तथा शासन का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पिटिशन खारिज कर दी।