गर्मी में काले कोट के बिना 15 जुलाई तक पैरवी कर सकेंगे वकील
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जगदलपुर। जिला न्यायालय सहित सभी राजस्व न्यायालयों में 15 जुलाई तक पैरवी करने के दौरान वकीलों को काला कोट नही पहनने की छूट मिल गई है, लेकिन वकीलों को केवल कोट नही पहनने की छूट मिली है, लेकिन उन्हें ड्रेस कोड का पालन करना ही होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट बार काउंसिल के सचिव अमित कुमार वर्मा ने राज्य के सभी अधिवक्ता संघों को आलं इंडिया बार काउंसिल के लिए गए निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए कहा है कि गर्मी को देखते हुए पहली अप्रैल से 15 जुलाई तक यह छूट दी गई है। काला कोट नही पहनने से मिली छूट का स्वागत संघ के सदस्यों ने किया है।
ज्ञात हो कि संभाग बस्तर के जिला सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर क्षेत्र में तापमान कहीं-कहीं 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसी हालत में वकीलों को काला कोट नही पहन कर पैरवी करने देने का आदेश राहत भरा है। अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पानीग्राही ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि बस्तर जिले में भी गर्मी का पारा दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है, इस आदेश से वकीलों को राहत मिलेगी। उन्होने यह भी बताया कि वकीलों को केवल कोट नही पहनने की छूट मिली है, लेकिन उन्हें ड्रेस कोड का पालन तो करना ही होगा।