अतीक अहमद सहित 3 दोषियों को उम्रकैद, प्रयागराज कोर्ट का फैसला

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प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी करार देकर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में अतीक अहमद साथ उसके भाई सहित 10 आरोपी के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सुनाया है गौरतलब है कि नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल शिफ्ट कर दिया गया था। अतीक को स्पेशल हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। करीब 12 बजे अतीक अहमद को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंच चुकी थी और 12.30 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया। अतीक के साथ में अन्य आरोपी अतीक का भाई अशरफ और तीसरे आरोपी फरहान को अलग-अलग जेल वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया।
कोर्ट के फैसले से पहले उमेश पाल की मां शांती देवी ने प्रयागराज में कहा कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल उसका (अतीक अहमद) घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो।