110 नवीन उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्त आबंटन एवं संचालन के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ

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*आबंटित संस्था को 30 दिवस के भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना अनिवार्य*

रायपुर। कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के 23 जनवरी के आदेश के परिपालन में 110 नवीन उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्त आबंटन के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारी को दिए है।
ज्ञात हो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न आवेदक संस्थाओं को रायपुर नगर निगम स्थित विभिन्न वार्डो के लिये नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकाने आबंटित की गई है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के अनुसार आबंटित किए गए संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में विहित प्रारूप में अनुबंध पत्र निष्पादित करने तथा प्रतिभूति राशि 5 हजार रूपये जमा करने के उपरांत उचित मूल्य दुकान संचालन का दायित्व सौपा जाना था।

इस संबंध में वर्तमान में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाऐं दायर की गई थी।उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्त आबंटन के संबंध में की गई प्रक्रिया को स्थगित रखा गया था ।
उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के परिपालन में उपरोक्तानुसार आबंटित संस्थाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में विहित प्रारूप में अनुबंध पत्र निष्पादित करने तथा प्रतिभूति राशि 5 हजार रूपये जमा करने, अनुबंध पत्र के निष्पादन करने हेतु संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता की मूल प्रति अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाना है।इसके साथ ही आबंटित संस्था के द्वारा 30 दिवस के भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।