आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत
1 min read
Share this
रायपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. रमन सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बुधवार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान माना कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि डा. सिंह ने वर्ष 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी छुपाई थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की थी। न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और न्यायाधीश एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बैंच ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दी।