भाजपा नेताओं के विरुद्ध लंबित प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त हुए

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जगदलपुर। विगत लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज लम्बित प्रकरण जगदलपुर में सम्पन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पूर्व नगर भाजपा अध्यक्ष राजेन्द्र बाजपेयी ने बताया कि विगत लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेण्डी के विरुद्ध भूपेश सरकार के एक बेलगाम मंत्री द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध स्वरूप नाराज भाजपाईयो ने मंत्री का पुतला दहन किया था। यह पुतला दहन भूपेश सरकार को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करते हुए भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनेक धाराएं लगवा कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा नेताओं की गिरफ्तारी का षडय़ंत्र रच डाला। सामान्य से पुतला दहन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 143/147/148/ 149/150/285/ 341 एवं 188/147 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया, और सुबह गिरफ्तारियां होने लगी।
राजेन्द्र बाजपेयी ने बताया कि न्यायालय का और भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ने हमें जमानत दिलवाकर जेल भेजने पर उतारू भूपेश सरकार के षडय़ंत्र को विफल किया उन्होंने बताया कि अधिवक्तागणों के लगातार प्रयासों से शासन भी सहयोगी बना और राष्ट्रीय लोक अदालत में भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्रकरण न्यायालय में लंबित प्रकरणों क्रमश: 1400/2019, शासन विरुद्ध राजेन्द्र बाजपेई एवं अन्य 16 तथा, 1401/2019 शासन विरूद्ध राकेश तिवारी एवं अन्य 16 का प्रकरण 16 फरवरी 2023 को शासन द्वारा वापस ले लिया गया है, यह दोनों केस अब समाप्त हो गए है, सभी दोषमुक्त हो गए है।
दोषमुक्त भाजपाईयों में राजेन्द्र बाजपेई एवं राकेश तिवारी के अलावा बैदूराम कश्यप, रजनीश पाणीग्राही, नरसिंह राव, मनोहर दत्त तिवारी, संग्राम राणा, संजय उपाध्याय, विनीत शुक्ला, पंकज आचार्य, मनोज पटेल, प्रकाश झा, प्रकाश रावल, बंटे पाण्डेय, रोहित खत्री, आलेख राज तिवारी, प्रीतेश राव शामिल हैं। सभी दोषमुक्त भाजपाईयों की ओर से अधिवक्ता सपन देंवागन आनन्द मोहन मिश्रा, नवीन ठाकुर, संजय विश्वकर्मा, एल ईश्वर राव के नेतृत्व में प्रयासरत भाजपा विधि प्रकोष्ठ न्यायालय एवं शासन को आभार एवं साधुवाद प्रेषित किया गया है।