परिवहन विभाग की पहल, नई गाड़ी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन अब होगा 6 माह के लिए

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00 टीआर 6 माह के लिए जारी करेंगे गाड़ी विक्रेता अधिकृत डीलर
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टर और डीलरों के माँग पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है । इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सुविधाओं को लगातार ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में नये खऱीदे जाने वाले गाड़ी के टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आवेदन भी अब गाड़ी खऱीदने समय गाड़ी विक्रेता डीलर के द्वारा किया जा सकेगा।
पूर्व में टीआर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी एक माह की होती थी जिस समय सीमा के अंदर वाहन क्रेता को अन्य जि़ले अथवा अन्य राज्य में जाकर गाड़ी का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होता था । कई बार इस सीमां में स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है जिससे की वाहन क्रेता को पेनाल्टी लग जाता है। इस समस्या का समाधान करने परिवहन विभाग ने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की वैधता अब बढ़ाकर 6 माह कर दी है।
क्या होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन
यदि आप किसी और जि़ले से नई गाड़ी खऱीद रहे है तो आपको डीलर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर के देता है जिसे अपने जि़ले के आरटीओ में जमा कर स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाना होता है। इसी तरह यदि आप राज्य से नई गाड़ी खऱीद कर लाते है या छत्तीसगढ़ से नई गाड़ी खऱीद कर किसी और राज्य में ले जाते है तो आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा कर गाड़ी ले जानी होती है।
इसी तरह कमर्शियल गाड़ी क्रेता बस या ट्रक बनाने के लिए कई बार सिर्फ़ चेसिस खऱीदते है और बाद उसने बॉडी बनायी जाती है। चेसिस वाली गाड़ी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है और बॉडी बनने बाद उनका निरीक्षण कर स्थायी रजिस्ट्रेशन होता है। कई बार चेसिस वाली गाड़ी में बॉडी बनने विलंब हो जाता है ऐसे स्थिति में ट्रांसपोर्टर को पैनल्टी लग जाती है। अब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को वैलिडिटी 6 माह हो जाने से ट्रांसपोर्टर बड़ी राहत मिलेगी।